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B.Ed डिग्री धारक टीचर्स के लिए एक बड़ी खबर, हाई कोर्ट के नए फैसले से लगा एक और झटका

देशभर के बीएड डिग्री धारक छात्र इस समय कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हालिया दिए गए फैसले में प्राथमिक शिक्षक के रूप में बेड की मान्यता समाप्त करने के बाद अब B.Ed डिग्री धार को का भविष्य अधर में लटक रहा है। इसके बाद हाल ही में बिहार हाईकोर्ट ने भी बीएड धारकों के लिए फैसला जारी किया है जिसमें भी उन्हें निराशा हाथ लगी है।

बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में बीएड की डिग्री के आधार पर नौकरी करने वाले लगभग 22 हजार शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि उनके पदों पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। दुर्भाग्यवश, पहली से पांचवीं कक्षा के शिक्षकों को पटना उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली है।

बिहार के साथ-साथ अन्य राज्यों पर भी लटक रही है तलवार

संविधान के अनुच्छेद 141 की न्यायालय की व्याख्या के अनुसार, उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का पालन करने के लिए बाध्य है। नतीजतन, जिन व्यक्तियों के पास बी.एड डिग्री है, उन्हें प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के रूप में रोजगार के लिए अयोग्य माना जाता है।

बुधवार को मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति राजीव रॉय की खंडपीठ ने फैसला सुनाया। पीठ ने अपना फैसला सुनाने से पहले तीन अलग-अलग मामलों की एक साथ सुनवाई की थी. कोर्ट ने अपने फैसले में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) द्वारा 28 जून, 2018 को जारी अधिसूचना को कानूनी रूप से गलत माना।

 

एनसीटीई अधिसूचना में कहा गया था कि बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड) डिग्री वाले व्यक्ति प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए उपयुक्त हैं।

हालाँकि, इस अधिसूचना की वैधता को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसने अंततः यह निर्धारित किया कि प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed) की डिग्री वाले लोगों को ही प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। नतीजतन, एनसीटीई की अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई।

उपरोक्त अधिसूचना को रद्द करने के अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को आगे बढ़ाते हुए यह निर्धारित किया कि डी.एल.एड डिग्री वाले व्यक्ति प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के पद के लिए एकमात्र पात्र उम्मीदवार हैं।

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