Could not link Aadhaar with PAN card So now follow this solution

नहीं कर पाए आधार को पैन कार्ड से लिंक , तो छोड़ दीजिये चिंता और अब ऐसे पूरी करें यह प्रक्रिया

जैसा की आप जानते ही होंगे की पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून थी. दोनों को लिंक न करने पर पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा। और  पैन कार्ड को अमान्य रखने के कई नुकसान हैं।

जैसे इसके बिना आप  50,000 से अधिक की रकम बैंक में जमा न कर सकते है । इसके अतिरिक्त, टीडीएस और टीसीएस की दरें अधिक होंगी, और यदि टीडीएस अमान्य पैन के साथ दाखिल किया गया है तो कोई रिफंड जारी नहीं किया जाएगा।

हालाँकि, लेकिन आपको अब इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम अपने इस लेख में आधार को पैन से लिंक करने के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं  जिससे  इसे फिर से सक्रिय करना  संभव है।

PAN-Aadhaar Link: न डेडलाइन की फिक्र, न जुर्माने की चिंता, इन लोगों को नहीं कराना पैन को आधार से लिंक | Zee Business Hindi

30 दिन का लगेगा समय

इस प्रक्रिया को पूरा करने में कुछ समय लग सकता है. इसे पूरा करने के लिए आपको 30 दिन आवंटित करने होंगे। इस मामले को लेकर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 28 मार्च 2023 को जारी एक नोटिफिकेशन में कहा है कि अगर किसी व्यक्ति का पैन निष्क्रिय हो गया है तो वह इसे दोबारा सक्रिय करा सकता है.

ऐसा करने के लिए, उन्हें 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा और अपने आधार कार्ड का विवरण प्रदान करना होगा।आपका पैन कार्ड 30 दिनों की अवधि के बाद पुनः सक्रिय हो जाएगा।

आधार से पैन को लिंक करा लिया तो स्टेटस भी पता कर लें, ऑनलाइन ऐसे कर सकते हैं चेक | know how to check if my PAN card is linked with Aadhaar

एक बार जब आप अपना आधार विवरण और 1000 रुपये जमा कर देते हैं, तो आपका पैन कार्ड 30 दिनों की अवधि के बाद 3 अगस्त को पुनः सक्रिय हो जाएगा। हालाँकि, कृपया ध्यान दें कि इस 30 दिन की अवधि के दौरान, आप कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे जिसके लिए पैन कार्ड के उपयोग की आवश्यकता होती है।

इसके परिणामस्वरूप आपकी आय पर अधिक टीडीएस हो सकता है और आयकर रिफंड प्राप्त होने की संभावना नहीं रहेगी।

क्या है फीस

एक बार जब आप अपना आधार विवरण और 1000 रुपये जमा कर देते हैं, तो आपका पैन कार्ड 30 दिनों की अवधि के बाद को पुनः सक्रिय हो जाएगा। हालाँकि, कृपया ध्यान दें कि इस 30-दिन की अवधि के दौरान, आप कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे जिसके लिए पैन कार्ड के उपयोग की आवश्यकता होती है। इसके परिणामस्वरूप आपकी आय पर अधिक टीडीएस हो सकता है और आयकर रिफंड प्राप्त होने की संभावना नहीं रहेगी।

पैन को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए आपको पेनल्टी  का भुगतान करना जरूरी होगा। ऐसा करने के लिए, कृपया आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं और अपने खाते में साइन इन करें। लॉग इन करने पर, पैन विद आधार सेक्शन पर जाएं और आवश्यक जानकारी प्रदान करें।

इसके बाद, कृपया ई-पे टैक्स विकल्प का उपयोग करके जुर्माना भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जुर्माना राशि एक अलग भुगतान के रूप में संसाधित की जाएगी। इसलिए, कृपया तदनुसार उचित विकल्प का चयन करना सुनिश्चित करें।

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