DEHRADOON NEWS: ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों की मदद के लिए देहरादून पुलिस ने एक पहल की है। अगर कोई नियम तोड़ता है तो पहले उसे चेतावनी दी जाएगी।
यदि वे फिर से नियम तोड़ते हैं, तो शुल्क लेने से पहले उन्हें यातायात सुरक्षा पर एक वृत्तचित्र देखना होगा। इसका मकसद लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी देना और पकड़े जाने से बचाना है।
यातायात पुलिस देहरादून ने आम जनता व वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने की पहल की है। अक्षय कोंडे, पुलिस अधीक्षक, यातायात, देहरादून की ओर से फिल्म लेखक व दून फिल्म स्कूल, आराघर चौक के निदेशक विमल पांडेय के समन्वय से सड़क सुरक्षा फिल्म तैयार की गई. DEHRADOON NEWS
फिल्म सड़क सुरक्षा पर आधारित है और संगीत विश्वास जोशी, कुमार शानू और उदित नारायण ने दिया है।
यह फिल्म मनोरंजन और सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। दून फिल्म स्कूल उत्तराखंड का पहला विश्वविद्यालय से संबद्ध फिल्म स्कूल है, जो फिल्म उद्योग के किसी भी क्षेत्र में सुविधाएं प्रदान करता है। लिहाजा पुलिस ने फिल्म के जरिए यह जागरूकता अभियान शुरू किया है. DEHRADOON NEWS

देखनी होगी 2 घण्टे की रोड सेफ्टी फिल्म
पुलिस अधीक्षक अक्षय कोंडे ने वाहन चालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे तेज गति से या स्टंट करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन्हें 2 घंटे तक सड़क सुरक्षा वीडियो देखना होगा.
इसके बाद ही उनका चालान काटा गया है। इस कार्रवाई का मुख्य लक्ष्य सड़क हादसों को रोकना और वाहन चालकों में यातायात की समझ विकसित करना है। DEHRADOON NEWS
पुलिस अधीक्षक यातायात ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संबंध में सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है, इसलिए यदि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर आपका चालान काटा गया है, तो आपको इस चालान में जुर्माने की राशि सौंपनी होगी. आप भर नहीं पाएंगे।
पहले दो घंटे की शिक्षा दी जायगी फिर जुर्माना
चालान भरने से पहले दो घंटे तक काउंसलिंग की जाएगी और यातायात सुरक्षा नियमों के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी।उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा जारी निर्देश के अनुसार तेज गति से वाहन चलाने एवं लाल बत्ती का उल्लंघन करने, भारी वाहनों में माल परिवहन करने, भारी वाहनों में यात्रियों को लाने-ले जाने एवं नशा करने वाले वाहनों पर राज्य सरकार को स्पष्ट किया गया है।
वाहन चलाते समय और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने के लिए किसी भी मामले में चालक का लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित किया जाना चाहिए। DEHRADOON NEWS
यातायात नियमों के उल्लंघन, जैसे हेलमेट या सीट बेल्ट नहीं लगाने पर जुर्माना जारी करने से पहले दो घंटे की शिक्षा दी जानी चाहिए। वाहन चालकों और यात्रियों को भी इन नियमों की जानकारी होनी चाहिए।