Government of Uttarakhand Divyang Pension Scheme

उत्तराखंड के दिव्यांगों के लिए आयी बड़ी खुशखबरी , अब सरकार देगी 1000 रूपए की आर्थिक सहायता , जाने आवेदन प्रक्रिया

उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के दिव्यांग जनों को  आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए दिव्यांग पेंशन योजना शुरू की है।  इस योजना का उद्देश्य विकलांग लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे उन्हें आवश्यक सहायता प्राप्त हो सके।

इस पहल के तहत, केवल 40% से अधिक विकलांगता स्तर वाले व्यक्ति विकलांग पेंशन के लिए पात्र होंगे। अपने किसी प्रिय जन या अपने लिए इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम सेइसके बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं ।

मिलेगी दिव्यांग जनो को आर्थिक सहायता

उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना का प्राथमिक लक्ष्य विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह सर्वविदित तथ्य है कि विकलांग व्यक्तियों के पास अक्सर आय के वैकल्पिक साधनों का अभाव होता है, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण वित्तीय चुनौतियाँ और कठिनाइयाँ होती हैं।

इन प्रतिकूलताओं को पहचानते हुए, उत्तराखंड सरकार ने विकलांग पेंशन योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य ₹ 1000 का मासिक मदद  प्रदान करके उनके संघर्षों को कम करना है। यह वित्तीय सहायता सुनिश्चित करती है कि विकलांग व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और अपने जरूरी वित्तीय खर्चों के लिए किसी पर निर्भर ना रहे।

कौन कर सकता है अप्लाई

उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्र होने के लिए, आवेदन कर्त्ता को  उत्तराखंड का स्थायी निवास होना आवश्यक है। इसके अलावा आवेदक की पारिवारिक आय न्यूनतम सीमा 48 हजार से अधिक होनी चाहिए।  जिन व्यक्तियों के पास चार पहिया वाहन हैं, वे इस कार्यक्रम द्वारा प्रदान किए गए लाभों का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसके अतिरिक्त आवेदक का बैंक खाता उसकी आधार कार्ड से जुड़ा होना जरूरी है।

 

 

इसके अलावा, आवेदक की आयु 16 से 69 वर्ष के बीच होनी चाहिए।  केवल 40% से अधिक विकलांगता स्तर वाले व्यक्ति ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। अंत में, यह जरूरी है कि आवेदक किसी अन्य सरकारी पहल या योजनाओं का लाभ न ले रहे हो । 

कैसे करें अप्लाई

इस योजना में अप्लाई करने के लिए आवेदक को उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।आधिकारिक पेज पर आवेदक को नागरिक सेवा लेवल पर क्लिक करके उत्तराखंड विकलांग परियोजना का फॉर्म डाउनलोड करना होगा।

डाउनलोड किए गए फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर उसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ भरकर संबंधित कार्यालय में जाकर जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त डायरेक्ट वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी अप्लाई किया जा सकता है जिसके लिए आपको सारे आवश्यक डॉक्यूमेंट वेबसाइट पर ही अपलोड करने होंगे।

एक बार फॉर्म जमा करने के बाद आपको कुछ समय बाद पुनः वेबसाइट पर जाकर चेक करना होगा जिसमें आपको उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले लागू की विस्तृत जानकारी दे दी जाएगी।

आवश्यक दस्तावेज 

उत्तराखंड में दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं: विकलांग प्रमाण पत्र, एक आधार कार्ड, एक निवास प्रमाण पत्र, एक आय प्रमाण पत्र, एक आयु प्रमाण पत्र, एक मोबाइल नंबर, एक पासपोर्ट आकार की तस्वीर और एक बैंक विवरण। इन सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट के साथ आप भी उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं

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