Haldwani Nainital News: हल्द्वानी- नैनीताल जिले प्रशासन दवारा गुटका तंबाकू उपत्पादों की बिक्री हेतु नए नियम बनाये हैं जिस के अंतर्गत में शासकीय एवं अशासकीय शैक्षिक संस्थानों के 100 गज की सीमा के अन्दर गुटका, सिगरेट तथा अन्य प्रतिबंधित तम्बाकू उत्पाद की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगी . और यदि कोई भी दुकानदार ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कारवाही की जायगी .
जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल के आदेश के अनुसार हल्द्वानी- नैनीताल जिले में स्कूलों व शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में कुछ दुकानदार प्रतिबंध के बावजूद सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद बेच रहे हैं. Haldwani Nainital News
जिलाधिकारी महोदय ऐसे दुकार को चेताया है की ये दुकानदार स्कूलों व शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में के क्षेत्र में छात्रों के स्वास्थ्य और भलाई को सुनिश्चित करने के लिए इन उत्पादों को बेचने से परहेज करें। Haldwani Nainital News
समय समय पर मारे जायँगे छापे
उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे समय-समय पर स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में छापेमारी करें और दोषी पाए जाने वाले दुकानदारों को जुर्माना जारी करें। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा नशामुक्ति अभियान 2.0 के लिए जिले का चयन किया गया था।
उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अनुरोध किया कि जिले के सभी विद्यालयों व शिक्षण संस्थानों में पूरे विवरण के साथ साइन बोर्ड लगवाए जाएं। साथ ही उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी को कहा कि विद्यालयों में नशा विरोधी समितियों के गठन की सूचना विकासखण्डवार समाज कल्याण अधिकारी को देना सुनिश्चित करें. Haldwani Nainital News