RTE Admission in Uttarakhand
|

RTE Admission in Uttarakhand: उत्तराखंड में  RTE के तहत निजी स्कूलों में एडमिशन के जारी किया नोटिस , इस  इस तारीख से कर सकते हैं आवेदन

RTE Admission in Uttarakhand: उत्तराखंड में शिक्षा के  अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया 5 जून से शुरू होगी। 13 मई से 23 मई तक निजी स्कूलों में बच्चों के प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर जमा किए जा सकेंगे। गौरतलब है कि प्रवेश प्रक्रिया 15 मई तक चलेगी और प्रवेशित बच्चों की सूची 16 से 20 जून के बीच पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी।

नए शैक्षणिक सत्र के लिए निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत कोटा सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए पहली जून को लॉटरी प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने के लिए,  आवेदन  कर्ता इंडस एक्शन ऑर्गनाइजेशन की वेबसाइट https://rte121c-ukd.in/uttarakhand सकते हैं । RTE Admission in Uttarakhand

RTE Odisha Admission 2023-24: Application/ Registration Form & Last Date -  Hindi Process

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि जिन निजी स्कूलों को प्री-प्राइमरी शिक्षा के लिए मान्यता प्राप्त है, उन्हें 31 मार्च, 2023 तक बच्चों के प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 3 वर्ष की होनी चाहिए । निजी स्कूलों के लिए जो कक्षा एक से शुरू होते हैं, प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 31 मार्च, 2023 है और बच्चे की आयु पांच वर्ष पूरी होनी चाहिए। जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत ने जानकारी दी है कि किसी वार्ड विशेष में बच्चों की संख्या कम होने या स्कूल में सीटें सीमित होने की स्थिति में आसपास के स्कूलों में भी दाखिले पर विचार किया जा सकता है. RTE Admission in Uttarakhand

प्रवेश के लिए यह होंगे नियम

प्रवेश मानदंड विशिष्ट दिशानिर्देशों के साथ स्थापित किए गए हैं। नियमों के अनुसार, जिन बच्चों के माता-पिता की वार्षिक आय 55 हजार या उससे कम है, वे लाभ के पात्र होंगे।

NMC appeals for RTE admission applications

इसके अलावा, बीपीएल कार्ड रखने वाले परिवारों की लड़कियां, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे भी लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे। साथ ही सक्षम या उप जिलाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य माने जायेंगे।

कौन कौन होगा लाभान्वित

इस कार्यक्रम का लाभ न केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनाथ और विकलांग बच्चों को मिलता है, बल्कि उन बच्चों को भी मिलता है जो अपनी प्राथमिक देखभालकर्ता के रूप में विधवा या तलाकशुदा मां पर निर्भर हैं।

Live Chennai: Online application to join private schools under RTE,Online  application,private schools,RTE,private schools RTE,Right to Compulsory  Education,admissions,

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) का लाभ पाने के लिए उनकी वार्षिक आय 80 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, एचआईवी संक्रमित माता-पिता या एचआईवी संक्रमित बच्चों के साथ-साथ विकलांग माता-पिता जिनकी वार्षिक आय 4.5 लाख रुपये से कम है, वे भी इस कार्यक्रम के लाभ के पात्र हैं।RTE Admission in Uttarakhand

Similar Posts