Train Owner Ludhiana रेलवे की एक गलती से ये किसान बना ट्रेन का मालिक , जानिए कैसे हुई स्वर्ण शताब्दी सम्पूर्ण सिंह के नाम

Train Owner Ludhiana: रेलवे की एक गलती से ये किसान बना ट्रेन का मालिक , जानिए कैसे हुई स्वर्ण शताब्दी सम्पूर्ण सिंह के नाम

Train Owner Ludhiana: आपने गाड़ियां और  चार्टर प्लेन के मालिकों के बारे में तो अक्सर सुना होगा । लेकिन क्या आपने ऐसी इंसान के बारे में सुना है जो किसी ट्रेन का मालिक हो . जी हां … आज हम आपको सम्पूर्ण सिंह के बारे में बता रहे हैं जो भारतीय रेलवे की एक ट्रेन के मालिक हैं ।

रेलवे की एक गलती से से पंजाब लुधियाना के किसान सम्पूर्ण सिंह के नाम हो गयी । इस ट्रेन को स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है और यह अमृतसर और नई दिल्ली के बीच चलती है। Train Owner Ludhiana

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2007 में लुधियाना-चंडीगढ़ रेल लाइन के निर्माण के लिए एक किसान की जमीन का अधिग्रहण किया गया था। हालांकि, उचित मुआवजा नहीं दिया गया, इसलिए किसान संपूर्ण सिंह ने अदालत में मामला दायर किया।

When A Ludhiana Farmer Became An Owner Of Swarna Shatabdi Train Know About Him | Indian Railways: जब रेलवे की एक गलती की वजह से ट्रेन का मालिक बन गया किसान, जानिए

इसके बाद कोर्ट ने रेलवे से 1.05 करोड़ का मुआवजा देने को कहा। लेकिन मुआवजे की राशि नहीं दी गयी. Train Owner Ludhiana

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसपाल वर्मा की अदालत ने ट्रेन संख्या 12030 को लुधियाना स्टेशन पर कुर्क करने का आदेश दिया. इसके अलावा, अदालत ने स्टेशन मास्टर के कार्यालय को कुर्क करने का आदेश दिया, क्योंकि रेलवे ने 2015 के एक आदेश का पालन नहीं किया। Train Owner Ludhiana

रेलवे ने नहीं दिया मुआवजा तो कोर्ट ने स्वर्ण शताब्दी ट्रेन ही किसान को दी! - meet the ludhiana farmer who owns swarna shatabdi express - Navbharat Times

इस तरह संपूर्ण सिंह गांव के मालिक बन गए, जिसके बाद सेक्शन इंजीनियर प्रदीप कुमार ने एक अदालत के अधिकारी से ट्रेन को मुक्त करवा दिया. हालांकि, यह मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है और ट्रेन फिलहाल एक ही समय पर अमृतसर और नई दिल्ली के बीच चल रही है.Owner' of Swarna Shatabdi after 10-yr feud with railways, Ludhiana farmer sees ray of light - Hindustan Times

कोर्ट के पहले आदेश में कोर्ट ने मुआवजा 25 लाख रुपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया। इसके बाद इसे बढ़ाकर 1.47 करोड़ रुपये कर दिया गया। मूल दावा याचिका 2012 में दायर की गई थी। अदालत ने उन्हें 2015 में राशि का भुगतान करने का आदेश दिया था। Train Owner Ludhiana

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