dehradun airport news today
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Dehradun Airport News Today: खतरे में आया देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, मनमाने ढंग से निर्माण कार्य के चलते मिला रेड सिग्नल

Dehradun Airport News Today: इस हवाईअड्डे को एक अंतरराष्ट्रीय सुविधा के रूप में विकसित करने का काम चल रहा है, लेकिन हवाईअड्डे के पास हो रहे अव्यवस्थित निर्माण कार्य के कारण हवाईअड्डा प्रशासन को काफी तनाव और चिंता का सामना करना पड़ रहा है।

यदि यही स्थिति बनी रही, तो इससे देहरादून हवाई अड्डे की लाइसेंसिंग स्थिति संभावित रूप से खतरे में पड़ सकती है। इस मुद्दे के जवाब में, हवाईअड्डा प्रशासन ने जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखकर समस्या का समाधान करने की पहल की है, और तत्काल कार्रवाई के लिए आवास सचिव से भी संपर्क किया है।

ये है मामला

आइए आपको मामले का पूरा संदर्भ समझाने की अनुमति दें। जॉली ग्रांट के देहरादून हवाई अड्डे पर विमानों की सुचारू और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए, लगभग 20 किलोमीटर तक फैले आसपास के क्षेत्र को तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है: लाल, नारंगी और पीला।

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लाल यानि रेड ज़ोन हवाई अड्डे के निकटतम सात किलोमीटर की दूरी को कवर करता है, उसके बाद ऑरेंज ज़ोन और अंत में येलो ज़ोन आता है।
रेड  जोन को सभी विमानों और हेलीकॉप्टरों की लैंडिंग के लिए बेहद संवेदनशील माना जाता है। हवाईअड्डा प्राधिकरण ने तीन क्षेत्रों के भीतर किसी भी निर्माण गतिविधियों के लिए विशिष्ट ऊंचाई प्रतिबंध निर्धारित किए हैं। इस क्षेत्र में कोई भी निर्माण कार्य शुरू करने से पहले हवाई अड्डे से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

साथ ही नक्शा एमडीडीए से स्वीकृत होना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन आसानी से www.aai.airo.com पर ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।

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मन मने ढंग से हो रहे निर्माण कार्य बने खतरा

हालाँकि, देहरादून हवाई अड्डे के आस पास सख्त नियमों के बावजूद, यहाँ पर हो रहे  निर्माण कार्य के लिए हवाई अड्डे से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है।

आपको बता दें  नागरिक उड्डयन महानिदेशक (डीजीसीए) सभी हवाई यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हवाई अड्डे की निगरानी करते हैं। एयरपोर्ट के पास होने वाले ऊंचे निर्माण कार्यों के निर्धारित मानकों पर खरे उतरने की उम्मीद है.

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हालाँकि, यदि कोई अनधिकृत निर्माण जारी रहता है, तो हवाई अड्डे का लाइसेंस रद्द किए जाने की संभावना है। एयरपोर्ट निदेशक प्रभाकर मिश्रा ने बिना जरूरी एनओसी के हो रही निर्माण गतिविधियों पर चिंता जताई है। इसके अतिरिक्त, यदि आवश्यक मानकों का पालन नहीं किया जाता है तो डीजीसीए के पास हवाई अड्डे का लाइसेंस रद्द करने का अधिकार है।

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