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अगर आप भी करना चाहते हैं राम मंदिर के लिए दान, तो मिल सकते हैं आप ये बड़े फायदे, पढ़िए पूरी जानकारी

यदि आप राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में राम मंदिर निर्माण के लिए दान देने में रुचि रखते हैं, तो आपके पास आयकर छूट प्राप्त करने का अवसर है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80जी के अनुसार, सरकार राम मंदिर के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए दान की गई राशि के 50% पर आयकर छूट प्रदान करती है।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80जी के अनुसार, व्यक्तियों, कंपनियों और फर्मों सहित करदाताओं के पास धार्मिक संस्थानों को दान करके कर बचाने का अवसर है।

इतने प्रतिशत की मिलेगी छूट

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कर कटौती का दावा केवल उन संस्थानों या धर्मार्थ ट्रस्टों को किए गए दान के लिए किया जा सकता है जो आयकर विभाग की वेबसाइट पर सूचीबद्ध हैं।

राम मंदिर ट्रस्ट को केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 से धारा 80 जी (बी) (2) के तहत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मूल्य और प्रसिद्ध सार्वजनिक पूजा स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। नतीजतन, मंदिर के जीर्णोद्धार या मरम्मत में योगदान देने वाले व्यक्ति अपने दान पर 50% की उदार छूट का लाभ उठा सकते हैं।

 

कौन कौन ले सकता है आयकर में छूट

इस दान पर कर छूट केवल उन करदाताओं को उपलब्ध है जिन्होंने पुरानी कर व्यवस्था को चुना है। आपको बता दे केवल मंदिर की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए किए गए दान पर 50% की छूट प्रदान की जाएगी। साथ इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि दान की गई राशि आपकी कुल  आय के 10% से अधिक न हो।

10% से अधिक की राशि पर टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। कर छूट उद्देश्यों के लिए दान रसीद आवश्यक होगी। इसके अतिरिक्त, 2000 रुपये से अधिक का कोई भी नकद दान भी कर छूट के लिए पात्र नहीं होगा।

इसके अलावा, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वास्तु या किसी अन्य समान उद्देश्य के लिए दान इस कर छूट के दायरे में नहीं आएगा।

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