Forest Inspector recruitment restored on 316 posts in Uttarakhand

खुशखबरी: उत्तराखंड के फारेस्ट गार्ड भर्ती को हाई कोर्ट से मिली हरी झंडी, फिज़िकल टेस्ट के लिए आ गयी है ये डेट

उत्तराखंड में फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। उत्तराखंडहाईकोर्ट ने फारेस्ट गार्ड के 316 पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि आयोग ने नकल के कारण दिसंबर 2022 में परीक्षा रद्द कर दी थी।

जिसके बाद, 11 जून को लिखित परीक्षा दोबाराआयोजित की गई थी, जिसमें 50 हजार से अधिक उम्मीदवारों ने भाग लिया था। इस परीक्षा के दौरान नकल होने की खबर के कारण , भर्ती परीक्षा प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी . जिसे सोमवार को मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने एकल पीठ के अंतरिम दोबारा शुरू करने के आदेश दिए हैं।

अगले माह आयोजित की जाएगी शारीरिक दक्षता परीक्षा

न्यायालय के हालिया आदेश से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों दोनों को बड़ी राहत मिली है। भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में आगे बढ़ने के लिए, आयोग कुल 615 सफल उम्मीदवारों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित करेगा, जिन्होंने पहले लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की थी।

 

गौरतलब है कि नकल की घटनाओं के कारण दिसंबर 2022 में आयोग को प्रारंभिक परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। हालाँकि, 11 जून को, आयोग ने लिखित परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक दोबारा परीक्षा आयोजित की, जिसमें 50 हजार से अधिक उम्मीदवारों ने भाग लिया।

जारी की गई है 615 सफल उम्मीदवारों की सूची

परीक्षा परिणाम आधिकारिक तौर पर 16 जून को घोषित किए गए, और इसके साथ ही 615 सफल उम्मीदवारों की  चयन सूची भी आ गई। जिसमें 615 उम्मीदवारों में से केवल 256 ही पहले परीक्षा में सफल होने के बाद अपना स्थान बना पाए थे, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था।

यह निर्णय उधम सिंह नगर की निवासी निधि जोशी और कई अन्य लोगों द्वारा दायर याचिका के बाद आया, जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू करने की गुहार लगाई थी।

एकल न्यायाधीश की खंडपीठ ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को निर्देश देते हुए ऑनलाइन परीक्षा में सफल सूचीबद्ध प्रत्येक अभ्यर्थी की सभी सूचनाओं की गहन समीक्षा और सत्यापन करने का निर्देश दिया है।

साथ ही, आयोग को इस कार्य को पूरा करने और एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 15 दिनों की समय सीमा दी गई थी ।

दोबारा शुरू की गई चयन प्रक्रिया

खंडपीठ में सुनवाई के दौरान आयोग के अधिवक्ता सीके शर्मा ने  कहा कि एकल पीठ के अंतरिम रोक के आदेश से पूरी चयन प्रक्रिया रुक गयी है, जो नियमों के अनुरूप नहीं है. उल्लेखनीय है कि केवल कुछ चयनित अभ्यर्थियों ने ही उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और उनके कारण पूरी प्रक्रिया और राज्य को रोकना अनुचित होगा।

जिसके परिणाम स्वरूप, खंडपीठ ने एकल पीठ द्वारा जारी अंतरिम आदेश को अस्वीकार कर दिया। और चयन प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने के निर्देश दिए

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया के अनुसार  “हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम आदेश रद्द करने से हमें भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति मिल गई है।’ दुर्भाग्यवश, नकल के कारण पिछली लिखित परीक्षा रद्द करनी पड़ी। हालाँकि, अब हम उन उम्मीदवारों के लिए शारीरिक परीक्षा आयोजित करने के लिए तैयार हैं जिनका चयन हाल ही में आयोजित लिखित परीक्षा के परिणामों के आधार पर किया गया था, जो अगस्त में होने वाली है।”

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