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खरीदने जा रहे हैं नयी गाड़ी तो पहले ही कर लें यह काम , नहीं तो हो सकती है पुलिस कार्यवाही , पढ़ें पूरी खबर

राजधानी देहरादून में, यातायात पुलिस ने बिना नंबर प्लेट के वाहनों के संचालन के कई मामले देखे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए ट्रैफिक पुलिस ने 15 दिनों की अवधि के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट वाले वाहन स्वामियों को गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त, अधिकारी उन शोरूमों पर भी नियम लागू करेंगे जो बिना नंबर प्लेट के वाहन उपलब्ध कराते हैं। शोरूम संचालकों एवं प्रबंधकों को निर्देश दिया गया  है कि वे यह सुनिश्चित करें कि खरीदे गए वाहनों को स्थायी नंबर देने के बाद ही ग्राहकों को वाहन उपलब्ध कराए जाएं।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना चलाई गाड़ी तो होगी कड़ी कार्रवाई, ठुकेगा  कई हजार का जुर्माना | driving without High Security Number Plate will  attract rs 5000 fine challan ...

बिना नंबर के नहीं मिलेगी नयी गाड़ी

देहरादून के स्थानीय निवासी श्री हरि ने देहरादून ट्रैफिक पुलिस के प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनकी सराहनीय पहल की सराहना की है. आपको बता दें राजधानी देहरादून में अक्सर चेन स्नैचिंग, चोरी, डकैती और लूट जैसी आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं।

श्री हरि का मानना ​​है कि अगर बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों को खुलेआम घूमने की इजाजत दी जाती है, तो ऐसी गतिविधियों में शामिल अपराधियों को पकड़ना मुश्किल हो जाता है. इसलिए, उनका सुझाव है कि देहरादून में अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, सरकार के पास हर वाहन के संबंध में व्यापक डेटा होना आवश्यक है।

ट्रैफिक पिलिस ने चलाया अभियान

देहरादून के एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडे ने बताया कि राजधानी शहर में अपराध की समस्या से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा 15 दिनों तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा।

इस पहल के हिस्से के रूप में, 177 एमवी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, उचित नंबर प्लेट के बिना वाहन चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शोरूम संचालकों एवं प्रबंधकों से भी अपील की जा रही है कि वे वाहन स्वामियों को स्थाई एवं अस्थाई नंबर आवंटित करने के बाद ही वाहन बेचें।

No Number Plate In Police Vehicle - Ranchi News

कई शोरूमों को नोटिस के माध्यम से चेतावनी दी जा रही है, जिसमें उनसे बिना नंबर प्लेट वाले वाहन बेचने से परहेज करने का आग्रह किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ड्राइवरों को लंबे समय तक राजधानी की सड़कों पर बिना नंबर प्लेट के अवैध रूप से वाहन चलाने से रोकना है।

परिणामस्वरूप, ट्रैफिक पुलिस के पास उन शोरूमों के व्यवसाय प्रमाणपत्र पर कार्रवाई करने का अधिकार होगा जो नंबर प्लेट आवंटित करने की आवश्यकता का अनुपालन नहीं करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप संभावित रूप से शोरूम बंद हो सकता है।

 बिना नंबर प्लेट या दोषपूर्ण नंबर नंबर प्लेट के लिए ये है नियम

मोटर वाहन नियम-1989 के नियम-39 के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी भी सार्वजनिक स्थान या अन्य स्थान पर तभी मोटर वाहन चलाना आवश्यक है जब पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित या रद्द नहीं किया गया हो और वाहन पर निर्धारित अनुसार पंजीकरण चिह्न प्रदर्शित हो।

गाड़ी की नंबर प्लेट पर A/F का क्या मतलब होता है ? | What is the meaning of  A/F on the number plate of the vehicle in hindi ? | हिंदीदेसी -  Hindidesi.com

इसके अतिरिक्त, नियम-42 में कहा गया है कि व्यवसाय प्रमाणपत्र धारक किसी खरीदार को अस्थायी या स्थायी पंजीकरण के बिना वाहन नहीं दे सकता है। नियम-44 के तहत, यदि व्यवसाय प्रमाणपत्र धारक नियम 39 से 43 के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है, तो धारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा उनके व्यवसाय प्रमाणपत्र को निलंबित या रद्द किया जा सकता है।

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