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उत्तराखंड के निवासी हैं, तो अभी जान लें इन 4 पेंशन योजनाओं के बारे में , और हर महीने पाएं सरकारी वित्तीय सहायता

उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड के निवासियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए चार प्रकार की पेंशन योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य उन व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करके सहायता करना है जो वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

आपको बता दें उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड पेंशन योजना के कार्यन्वयन के लिए अब तक कुल 525.64 करोड़ रुपये खर्च  किये जा चुके हैं. उत्तराखंड पेंशन योजना का प्राथमिक लक्ष्य उन व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो आर्थिक रूप से वंचित हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, ऐसे व्यक्ति हैं जो आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं।

 उत्तराखंड पेंशन योजना के प्रकार

A. वृद्धावस्था पेंशन-

उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड के बुजुर्ग निवासियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना में इन वरिष्ठ नागरिकों को नियमित पेंशन के रूप में ₹ 1200 की एक बड़ी राशि का वितरण शामिल है। इस योजना के तहत  पेंशन राशि दो किश्तों में वितरित की जाएगी, जिससे उनकी आजीविका के लिए समय पर सहायता मिल सकेगी।

आपको बता दें  इस योजना के कार्यान्वयन पर सरकार ने अब तक  334.83 करोड़ रुपये  व्यय किया  है, जो उत्तराखंड में बुजुर्ग आबादी के समर्थन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करता है।

B. दिव्यांग पेंशन-

उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना का उद्देश्य राज्य में विकलांग नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस पहल के माध्यम से, विकलांग व्यक्तियों को ₹ 1200 की मासिक राशि प्राप्त होगी। वित्तीय सहायता दो किश्तों में वितरित की जाएगी, प्रत्येक भुगतान के बीच 6 महीने का अंतर होगा।

इस योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा 52.99 करोड़ रुपये की आवंटित की गई है।

C. किसान पेंशन-

उत्तराखंड किसान पेंशन योजना का उद्देश्य राज्य में बुजुर्ग किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनका समर्थन करना है। इस योजना के लिए पात्र होने के लिए किसानों की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए।

इस कार्यक्रम के तहत किसानों को सालाना 14400 रुपये की राशि प्रदान की जाती है, जिसका भुगतान साल में दो बार, हर छह महीने में किया जाता है। सरकार ने पहले ही किसान पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए 1539 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण राशि आवंटित की है।

D. विधवा पेंशन-

वृद्धावस्था पेंशन योजना विशेष रूप से विधवा महिलाओं को  लाभ प्रदान करती है, जिससे उन्हें ₹ 1200 की मासिक राशि मिलती है। यह वित्तीय सहायता दो अलग-अलग भुगतानों में वितरित की जाती है, प्रत्येक किस्त के बीच 6 महीने का अंतर होता है। आज तक, विधवा पेंशन योजना कार्यन्वयन के लिए 122.43 करोड़ रुपये की  राशि का खर्चा  किया गया है।

 

उत्तराखंड पेंशन योजना के लाभ

उत्तराखंड पेंशन योजना का उद्देश्य राज्य में उन व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहे हैं। यहां ₹1200 की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत वित्तीय सहायता दो किश्तों में प्रदान की जाएगी।

उत्तराखंड पेंशन योजना के हिस्से के रूप में KIST का आवंटन हर 6 महीने में प्रदान किया जाएगा। उत्तराखंड पेंशन योजना के माध्यम से, जिन व्यक्तियों के पास आय के स्रोत की कमी है, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड के निवासियों के जीवन स्तर को बढ़ाना और मजबूत करना है।

उत्तराखंड के समाज कल्याण विभाग ने योजना का संचालन शुरू कर दिया है। उत्तराखंड पेंशन योजना के तहत चार प्रकार की पेंशन प्रदान की जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए आपको सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर जाना आवश्यक होगा। अब तक, उत्तराखंड पेंशन योजना के लिए कुल 525.64 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है।  पैसा उत्तराखंड पेंशन योजना में राशि को धारक के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

आयु सीमा

उत्तराखंड पेंशन योजना सोशल पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।पेंशन राशि और आयु सीमा तक पहुंचने के लिए, बस होमपेज पर संबंधित विकल्प पर क्लिक करें।  एक नया वेबपेज दिखाई देगा जिसमें पेंशन राशि और आयु सीमा का चयन करने के विकल्प होंगे, जहां उपयोगकर्ता अपनी वांछित पेंशन योजना चुन सकते हैं। इसके बाद आपको पेंशन राशि और आयु सीमा के संबंध में सारी जानकारी प्रदान की जाएगी

महत्वपूर्ण दस्तावेज

इस योजना में अप्लाई करने के लिए आवेदक को  उत्तराखंड का निवासी होना जरूरी है। परिवार की वार्षिक आय ₹48000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ आधार कार्ड,  निवास परमिट , आय विवरण , राशन कार्ड एक पासपोर्ट फोटो व् मोबाइल नंबर होना जरूरी है.

आवेदन करने की प्रक्रिया

  • उत्तराखंड पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले उत्तराखंड पेंशन योजना के सामाजिक  वेबसाइट पर जाएं।
  • होमपेज पर पहुंचने के बाद पेंशन/अनुदान स्थिति विकल्प पर क्लिक करें।
  • एक नया पेज खुलेगा जहां आपको ऑफलाइन आवेदन करने का विकल्प चुनना होगा।
  • अब आप सभी उपलब्ध पेंशन योजनाएं देखेंगे और जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसे चुन सकते हैं।
  • अब आपको एप्लिकेशन डाउनलोड करने का विकल्प दिखाई देगा,
  • डाउनलोड शुरू करने के लिए उस पर क्लिक करें।
  • बाद में, दस्तावेज़ की एक हार्ड कॉपी बनाएं और कोई भी आवश्यक जानकारी प्रदान करें।
  • एक बार जब आप आवेदन पत्र पूरा कर लें, तो आपको आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने चाहिए और फॉर्म को उपयुक्त विभाग में जमा करना होगा ।

 

 

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