उत्तराखंड में पहाड़ी इलाका अधिक होने के कारण यहां पर दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। अक्सर खबरों में रोडवेज बस की दुर्घटना के बारे में जानकारी मिलती है। जिसमें कई बार ड्राइवर और कंडक्टर की मृत्यु तक हो जाती है।
उत्तराखंड रोडवेज द्वारा हादसे के दौरान ड्राइवर और कंडक्टर की मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार के आश्रितों को मिलने वाली मृतक सहायता राशि में वृद्धि की गई है। आपको बता दें पहले यह राशि 2 लाख तक निर्धारित थी जिसे अब बढ़ा दिया गया है।
50 लाख की गयी सहयता राशि
शुक्रवार को परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. आनंद श्रीवास्तव ने आर्थिक सहायता राशि में तीन लाख रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की।
गौरतलब है कि जुलाई-2014 में परिवहन निगम प्रबंधन ने पहले ही बस दुर्घटनाओं में शामिल यात्रियों के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान किया था, जिनमें दुखद रूप से अपनी जान गंवाने वाले, गंभीर चोटें लगने वाले या सामान्य चोटें शामिल थीं।
ऐसे में मृत्यु की स्थिति में यात्री के आश्रित को 5 लाख रुपये, गंभीर चोट की स्थिति में 2.5 लाख रुपये और मामूली चोट की स्थिति में 5000 रुपये की राशि आवंटित की गई है.
पहले मिलती थी 2 लाख की सहायता
वहीं, बस दुर्घटना की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में चालक-परिचालक की जान चली जाने पर आश्रित को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलती थी । गौरतलब है कि परिवहन निगम में करीब 2900 विशेष श्रेणी और संविदा चालक-परिचालक हैं, जो बस संचालन में 75 फीसदी योगदान देते हैं।
नतीजतन, किसी दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु की स्थिति में, यह संभावित रूप से उनके आश्रितों के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति हो जाती है। परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा काफी समय से चालक-परिचालकों की आर्थिक सहायता को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करता आ रहा है।
एक मार्च को निदेशक मंडल की बैठक में सर्वसम्मति से आवंटित राशि बढ़ाने पर सहमति बनी. निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, निगम प्रबंधन ने मूल रूप से यात्रियों के लिए निर्दिष्ट प्रावधानों को सभी श्रेणियों के चालक-परिचालकों तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह वित्तीय सहायता बीमा कंपनी द्वारा प्रदान की जाएगी।