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अब उत्तराखंड ये सरकारी वाहन हो जायेंगे खटारा , परिवहन विभाग घोषित करेगा कंडम

विभाग के सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी ने सरकारी वाहनों को कब अनुपयोगी और कंडम घोषित किया जायेगा, इनसे जुड़े नियम और शर्तें , वाहनों की मरम्मत, उनके रखरखाव एवं संचालन सम्भंदित नया शासनादेश जारी किया है, ये शासनादेश पूर्व के सभी शासनादेशों को निष्क्रिय करते हुए जारी किया गया है।

वाहनों की मरम्मत/रखरखाव से जुड़े आदेश –

  • जिन विभागों में वाहनों की मरम्मत के लिए तकनिकी स्टाफ उपलब्ध है वहां उपलब्ध बजट की सीमा में तकनीकी स्टाफ की संस्तुति के बाद विभागीय कार्यशालाओं में मरम्मत कराई जा सकती है।
  • वहीँ दूसरी तरफ जिन विभागों में तकनीकी स्टाफ उपलब्ध नहीं है, वे परिवहन विभाग के संभागीय निरीक्षक की तकनीकी सिफारिश के बाद परिवहन विभाग से मान्यता प्राप्त या अधिकृत गैराज या डीलर के पास मरम्मत करा सकते हैं।

मरमत की शर्ते –

  •  वाहन की मरमत का खर्च वाहन के खरीद मूल्य के 5 प्रतिशत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए , यदि हो तो परिवहन आयुक्त से प्रशासनिक स्वीकृति लेनी होगी।
  • अगर किसी आकस्मिक परिस्थितियों में राजकीय वाहनों को मरम्मत की जरूरत होगी तो अधिकारी अपने वाहन की मरम्मत पर पांच हजार रुपये तक खर्च कर सकते हैं, और इसके लिए अधिकृत गैराज की अनिवार्यता नहीं है।
  • जिन वाहनों की आयु पूरी होने वाली हो और उनकी मरम्मत पर खर्च ज्यादा आ सकता हो, उनके लिए भी परिवहन विभाग निर्णय लेगा, और ज़रूरी लगने पर उन्हें कंडम घोषित कर दिया जाएगा।

वाहनों को अनुपयोगी/कंडम घोषित करने के नियम

  • यदि कोई 2 पहिया सरकारी वाहन जैसे कि मोटरसाइकिल 300 सीसी इंजन की क्षमता से कम की हो और पंजीकरण तिथि से १० साल की आयु पूरी कर चुकी हो, एक लाख किलोमीटर (पर्वतीय क्षेत्र में 80 हजार किमी) चल चुकी हो, ऐसे वाहनों को कंडम किया जा सकता है
  • वहीँ, जो 2 पहिये वाहन 300 सीसी से अधिक क्षमता के हों, 10 साल आयु व 1.25 लाख (पर्वतीय क्षेत्र में एक लाख) किलोमीटर चल चुकें हो ऐसे वाहनों को कंडम किया जा सकता है।
  • सभी सरकारी 4 पहिया वाहन 15 साल पूरे होने पर नहीं चल सकेंगे
  • सरकारी विभागों, नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत, राज्य परिवहन उपक्रम या किसी सार्वजनिक उपक्रम के सभी वाहन जिनकी आयु पंजीकरण की तिथि से 15 साल पूरी हो गयी होगी, कंडम माने जाएंगे।

  • सरकारी तिपहिया वाहन जो 12 साल की आयु और एक लाख किमी चल चुके हो कंडम किए जा सकते हैं।
  • 3000 किलोग्राम तक सकल यानभार क्षमता वाले वाहन 13 साल की आयु व 1.50 लाख किमी पर कंडम हो सकते हैं। 11 साल आयु व दो लाख किमी, नौ साल की आयु व 2.50 लाख किमी, सात साल की आयु व तीन लाख किमी पर भी कंडम किए जा सकते हैं।
  • 3000-7000 किलोग्राम भार क्षमता वाले वाहन 12 साल की आयु व 2.25 लाख किमी, 10 साल की आयु व 2.75 लाख किमी चलने पर कंडम किये जा सकते हैं।
  • 7500 किलोग्राम से अधिक क्षमता के वाहन 12 साल की आयु व 2.50 लाख किमी, 10 साल की आयु व तीन लाख किमी के बाद कंडम किये जा सकते हैं।
  • अगर कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसकी मरम्मत लायक स्थिति नहीं रहती। तनकीकी खराबी या वाहन संचालन व मरम्मत अधिक खर्चीला होने पर भी उसे संभागीय तकनीकी समिति की सिफारिश पर कंडम किया जा सकता है। इस समिति में संबंधित संभाग के आरटीओ, उपसंभाग के एआरटीओ, आरआई टेक्निकल शामिल होंगे।

 

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