There will be change in scrap policy in Uttarakhand
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उत्तराखंड में अब आपकी पुरानी गाड़ी से लगेगी नई गाड़ी की लॉटरी, स्क्रैप पॉलिसी में होने जा रहा है यह अहम बदलाव

उत्तराखंड राज्य सरकार निजी वाहन मालिकों को अपने पुराने वाहनों को धीरे-धीरे बदलने के लिए प्रोत्साहित करने की भी योजना बना रही है। इस पहल के हिस्से के रूप में, निजी वाहन मालिकों को अपने वाहन को स्क्रैप करने का निर्णय लेने पर पंजीकरण शुल्क पर 25 प्रतिशत या 50,000 रुपये तक की छूट दी  जाएगी।

इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक वाहनों को दो अलग-अलग तरीकों से छूट मिलेगी जब वे अपने वाहन को स्क्रैप करना चुनते हैं। अब, सरकार पुराने वाहनों को राज्य के भीतर उपयोग से बाहर करने के लिए स्क्रैप नीति में संशोधन करने जा रही है ।

प्रस्तावित बदलावों के मुताबिक, जो वाहन मालिक अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप घोषित करेंगे, उन्हें अपने नए वाहन के लिए पंजीकरण प्रक्रिया में छूट दी जाएगी।

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वाणिज्यिक वाहनों पर भी मिलेगा फायदा

वाणिज्यिक वाहनों के मामले में, वाहन मालिकों को त्रैमासिक और अर्ध-वार्षिक कर भुगतान के साथ-साथ बकाया में भी छूट दी जाएगी। परिवहन विभाग का यह प्रस्ताव वर्तमान में सरकार द्वारा समीक्षाधीन है, और शीघ्र ही निर्णय होने की उम्मीद है।

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केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राज्य सरकार ने पुराने वाहनों को चलन से हटाने के उद्देश्य से स्क्रैप पॉलिसी लागू की है। इस नीति में शुरुआती दौर में सरकारी वाहनों के लिए आयु सीमा 15 वर्ष निर्धारित की गई है।

इस आयु सीमा को पूरा करने वाले वाहनों को धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी विभागों के लिए एक विशिष्ट समय सीमा स्थापित की गई है। इसके बाद, राज्य सरकार को अपनी व्यापक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपनी होगी।

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15 साल से अधिक पुराने वहां किए जाएंगे स्क्रैप

राज्य सरकार वर्तमान में निजी वाहन मालिकों को अपने पुराने वाहनों को स्वेच्छा से रिटायर करने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास कर रही है। इस संबंध में, निजी वाहन मालिक अपने वाहनों को स्क्रैप करने पर पंजीकरण शुल्क में 25 प्रतिशत या अधिकतम 50,000 रुपये की छूट के पात्र होंगे।

जब अपने वाहनों को स्क्रैप करने की बात आएगी तो वाणिज्यिक वाहनों को दो प्रकार की छूट दी जाएगी। यदि 20 साल पुराने वाहन को स्क्रैप किया जाता है, तो मालिक को बकाया टैक्स पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 15 से 20 साल पुराने वाहन को कबाड़ करने के मामले में मालिक को किसी भी जुर्माने से छूट मिलेगी।

इससे कम उम्र के वाहनों पर 50 फीसदी जुर्माना नहीं लगाया जाएगा. राज्य में 15 साल पुराने वाहनों को प्रचलन से हटाने के लिए वर्तमान में एक समयरेखा विकसित की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक उम्मीद है कि निकट भविष्य में यह प्रस्ताव कैबिनेट में पेश किया जाएगा.

 

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