Uttarakhand teachers' travel leave canceled
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वित्त विभाग ने उत्तराखंड के शिक्षकों को दिया बड़ा झटका , लगाई गई यात्रा अवकाश पर रोक, जारी हुआ यह आदेश

उत्तराखंड में कार्यरत शिक्षकों के लिए वित्त विभाग द्वारा एक बड़ा निर्देश जारी किया गया है। जिसके अंतर्गत शिक्षा विभाग में कार्यरत लगभग 100,000 शिक्षकों और कर्मचारियों को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। क्योंकि की विभाग द्वारा उत्तराखंड में कार्य शिक्षकों को दिया जाने वाले यात्रा अवकाश पर अब पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।

गौरतलब है कि अभी हाल ही में शिक्षा महानिदेशक ने यात्रा अवकाश का प्रावधान बहाल करने का आदेश जारी किया था. वित्त सचिव दिलीप जावलकर के नेतृत्व में आयोजित बैठक के दौरान यह घोषणा की गई कि 18 सितंबर 2020 को यात्रा अवकाश नीति को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था।

इसलिए, अब यह आवश्यक है कि शिक्षा महानिदेशक द्वारा यात्रा अवकाश से संबंधित पहले जारी किए गए किसी भी आदेश को तुरंत वापस किया जाए।

शिक्षकों द्वारा लंबे समय से की जा रही है मांग

आपको बता दें उत्तराखंड के शिक्षकों के द्वारा काफी लंबी अवधि  से यात्रा अवकाश का अनुरोध किया जा रहा है। उन्होंने इस बात का संज्ञान भी दिया कि   उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षक वर्तमान में इस लाभ ले रहे हैं, जबकि बेसिक, जूनियर हाई स्कूल और माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों को इसके अंतर्गत से बाहर रखा गया है।

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इसके बाद उन्होंने यात्रा अवकाश को बहाल करने की मांग की थी जिसे। 4 अगस्त 2023 को शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के निर्देशन में आयोजित राजकीय शिक्षक संघ की बैठक में पूरा किया गया था व शिक्षकों को यात्रा अवकाश देने का निर्णय लिया गया।

यात्रा अवकाश पर सहमति के बाद शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी की ओर से 4 अगस्त 2023 को एक आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को पूर्व व्यवस्था के अनुसार वर्ष में एक बार यात्रा अवकाश मिलता रहेगा।

पूर्व आदेश को लिया जाएगा वापस

4 अगस्त को जारी किए गए आदेश को आगे आने वाले निर्णय तक सुरक्षित रखा गया था परंतु अब वित्त विभाग द्वारा इस आदेश को पूर्ण रूप से खारिज कर दिया गया है । हाल ही में 13 सितंबर को वित्त सचिव द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी, इस बैठक में यात्रा अवकाश संबंधित निर्णय लिया गया।

वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने  उल्लेख किया कि सरकार का वित्त विभाग राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन, भत्ते, छुट्टी और अन्य लाभों को अधिकृत करने का अधिकार रखता है।

वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 18 सितम्बर 2020 के अनुसार यात्रा अवकाश की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। बैठक के दौरान शिक्षा महानिदेशक द्वारा जारी आदेश पर वापस करने का निर्देश दिया गया।

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