नैनीताल में पानी की बोतल पर लगेगा QR कोड , बोतल जमा करने पर पैसा होगा वापस

नगर पालिका परिषद नैनीताल के अंतर्गत वाणिज्यिक संस्थाओं एवं असंगठित इकाईयों  में बेची जाने वाली सभी प्लास्टिक की बोतलों और पेय पदार्थों पर न्यूनतम मूल्य बताने वाला एक क्यूआर कोड लगाया जाएगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में नगर पालिका परिषद नैनीताल की सीमा के अंतर्गत नैनीताल शहर को प्लास्टिक नियंत्रण क्षेत्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक रीसाइक्लिंग कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

इसका उद्देश्य नैनीताल शहर में पर्यटन सीजन के दौरान स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त वातावरण सुनिश्चित करना है। नगर पालिका नैनीताल के अधिशाषी अधिकारी आलोक उनियाल ने कहा है कि केदारनाथ धाम में कूड़ा प्रबंधन का जिम्मा फिलहाल रिसाइकिल कंपनी द्वारा किया जा रहा है.

 प्लास्टिक मुक्त होगा नैनीताल

उन्होंने बताया कि पर्यटन सीजन के दौरान शहर में साफ-सफाई और प्लास्टिक मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रीसाइक्लिंग कंपनी के साथ अनुबंध किया गया है। उन्होंने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुरूप नगर पालिका परिषद नैनीताल की सीमा के अंतर्गत वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं असंगठित इकाइयों में बेची जाने वाली सभी प्लास्टिक बोतल पेय पदार्थों पर न्यूनतम मूल्य अंकित करने वाला क्यूआर कोड लगाने के निर्देश जारी किये हैं।

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उन्होंने उल्लेख किया कि कंपनी थोक विक्रेताओं, वितरकों, दुकान मालिकों, होटल और रेस्तरां मालिकों को क्यूआर कोड प्रदान करेगी जो सबसे किफायती जमा मूल्य पर प्लास्टिक की बोतल से पेय पदार्थ बेचते हैं  इसके चलते रीसाइक्लिंग कंपनी नगर पालिका के सभी वार्डों में डिपॉजिट रिफंड काउंटर लगाएगी।

रिफंड होंगे पैसे

नैनीताल शहर की आम जनता और पर्यटक इन काउंटरों पर क्यूआर कोड के साथ खाली बोतल जमा करके अपनी जमा राशि वापस प्राप्त कर सकते हैं। नगर पालिका नैनीताल के अधिशाषी अधिकारी आलोक उनियाल ने कहा कि केदारनाथ धाम में कूड़ा प्रबंधन का कार्य वर्तमान में रिसाइकिल कंपनी द्वारा किया जा रहा है।

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उन्होंने आगे बताया कि पर्यटन सीजन के दौरान शहर की स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए रीसाइक्लिंग कंपनी के साथ एक अनुबंध स्थापित किया गया है।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुरूप, उन्होंने नैनीताल नगर पालिका सीमा के अंतर्गत सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और असंगठित इकाइयों को बेचे जाने वाले सभी प्लास्टिक बोतल पेय पदार्थों पर न्यूनतम मूल्य के साथ एक क्यूआर कोड चिपकाने का निर्देश दिया है।

 

 

 

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